कतर के आयकर कानून (अनुच्छेद 4) में आय की छूट की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रावधान है, यही कारण है कि अधिकांश प्रवासी (एक्सपैट) कर्मचारी और व्यवसाय अपेक्षाकृत कम कर भार का आनंद लेते हैं। कर-मुक्त आय की प्रमुख श्रेणियों में रोजगार से प्राप्त वेतन और मजदूरी शामिल है, यही कारण है कि अधिकांश प्रवासी कर्मचारी कतर में अपनी कमाई पर कोई आयकर नहीं देते। विशेष कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या द्विपक्षीय कर संधियों के अंतर्गत आने वाली आय भी कर-मुक्त होती है।
रोजगार आय के अतिरिक्त, कुछ निवेश प्रतिफल, विशेष प्रकार की संस्थाओं (जैसे सरकारी निकायों) द्वारा अर्जित आय, और कानून के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त आय भी कर-मुक्त हो सकती है। कतर ने कई देशों के साथ द्विकर परिहार संधियाँ (Double Taxation Treaties) भी हस्ताक्षरित की हैं, जो उन देशों के प्रवासियों की कर देनदारी को और कम या समाप्त कर सकती हैं।
यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि आपकी आय पूर्णतः कर-मुक्त भी हो, तो भी यदि आप कतर में कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आपको वार्षिक कर विवरणी (Tax Return) दाखिल करना आवश्यक हो सकता है। कर से छूट का अर्थ स्वतः रिपोर्टिंग दायित्वों से मुक्ति नहीं है। सदैव यह सुनिश्चित करें कि कोई विशेष छूट आपकी परिस्थिति पर लागू होती है या नहीं — एक योग्य कर विशेषज्ञ आपकी स्थिति की पुष्टि करने और अनजाने में उत्पन्न अनुपालन उल्लंघन से बचने में सहायता कर सकता है।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए, क़तर-लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श लें।