हाँ — एक प्रमुख अपवाद के साथ। कतर के वाणिज्यिक कंपनी कानून (कानून संख्या 11, वर्ष 2015) के अनुच्छेद 6 के अनुसार, किसी कंपनी का अनुबंध (और उसमें कोई भी संशोधन) अरबी भाषा में लिखा और आधिकारिक रूप से प्रमाणित होना अनिवार्य है। इनमें से किसी भी आवश्यकता की पूर्ति न होने पर अनुबंध — या उसका संशोधन — अमान्य हो जाता है।
इस नियम का एकमात्र अपवाद संयुक्त उद्यम कंपनी (Joint Venture Company) है, जो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अरबी भाषा और प्रमाणीकरण की आवश्यकता से मुक्त है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि संयुक्त उद्यम कंपनियाँ सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता के बिना संचालित होती हैं और उनकी कानूनी संरचना अधिक अनौपचारिक होती है।
व्यवहार में, इसका अर्थ यह है कि यदि आप किसी अन्य प्रकार की कंपनी का गठन कर रहे हैं, तो आपको अपने संस्थापक दस्तावेज़ों का पेशेवर रूप से अरबी में अनुवाद कराना होगा और उन्हें संबंधित कतरी प्राधिकरणों के माध्यम से प्रमाणित करवाना होगा। अनुच्छेद 7 एक महत्वपूर्ण पहलू जोड़ता है: जहाँ भागीदार एक-दूसरे के विरुद्ध अप्रमाणित अनुबंध की अमान्यता का उपयोग कर सकते हैं, वहीं वे इसे तृतीय पक्षों के विरुद्ध बचाव के रूप में उपयोग नहीं कर सकते — अर्थात बाहरी पक्षों के प्रति आपके दायित्व प्रवर्तनीय रहते हैं, भले ही आपके आंतरिक दस्तावेज़ीकरण में तकनीकी रूप से कोई त्रुटि हो। अपनी कंपनी के संस्थापक दस्तावेज़ तैयार करते समय हमेशा किसी लाइसेंस प्राप्त कानूनी अनुवादक और कतर-स्थित अधिवक्ता की सेवाएँ लें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए, क़तर-लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श लें।