कतर के वाणिज्यिक कंपनी कानून (कानून संख्या 11, वर्ष 2015) के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, कोई भी कंपनी विधिक व्यक्तित्व तब तक अर्जित नहीं करती — अर्थात वह अपने नाम से एक पृथक विधिक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर सकती, संपत्ति नहीं रख सकती, या अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकती — जब तक उसे कानून के अनुसार घोषित (पंजीकृत) नहीं किया जाता। यह प्रावधान संयुक्त उद्यम कंपनियों (Joint Venture Companies) को छोड़कर सभी प्रकार की कंपनियों पर लागू होता है।
पंजीकरण पूर्ण होने से पहले, कंपनी की ओर से कार्य करने वाले प्रबंधक या निदेशक मंडल के सदस्य उनके द्वारा सृजित किसी भी दायित्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह उन प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है जो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही व्यवसाय संचालन, पट्टा अनुबंध (lease) या कर्मचारियों की नियुक्ति आरंभ कर देते हैं।
अनुच्छेद 19 में उल्लेख है कि मंत्री से अपेक्षित है कि वे कंपनियों के निगमन और लाइसेंस जारी करने हेतु सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं निर्धारित करें, जिससे त्वरित और सुगम प्रसंस्करण सुनिश्चित हो सके। व्यवहार में, कतर में कंपनी पंजीकरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। यह सलाह दी जाती है कि जब तक आपको वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या प्राप्त न हो जाए, कंपनी के नाम पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि न करें। अनुच्छेद 16 के अनुसार यह संख्या कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी अनुबंधों, पत्राचार और आधिकारिक दस्तावेज़ों पर अंकित होनी चाहिए।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए, क़तर-लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श लें।