कतर यातायात कानून के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, आपको वाहन पंजीकरण लाइसेंस की मूल समाप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे नवीनीकृत करना होगा। समाप्त हो चुके और अनवीनीकृत लाइसेंस के साथ सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाना एक उल्लंघन है जिसके परिणामस्वरूप दंड लगाया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि छूट की अवधि समाप्त न होने दी जाए।
वाहन लाइसेंस सामान्यतः जारी होने की तिथि से एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध होते हैं (अनुच्छेद 9), इसलिए आपको नवीनीकरण की तिथि पहले से ही नोट कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 9 के अपवादों के अंतर्गत कुछ प्रतिष्ठानों को दो वर्षीय लाइसेंस अवधि मिल सकती है, किंतु अधिकांश व्यक्तिगत प्रवासी-स्वामित्व वाले वाहन मानक एक-वर्षीय नियम के अंतर्गत आते हैं।
जुर्माने से बचने के लिए, समाप्ति से कुछ सप्ताह पहले एक अनुस्मारक (रिमाइंडर) सेट करें और नवीनीकरण के लिए यातायात विभाग जाएँ या कतर के Metrash2 ऐप का उपयोग करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन किसी भी आवश्यक निरीक्षण में उत्तीर्ण हो, क्योंकि यदि वाहन उचित यांत्रिक स्थिति में नहीं है तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण नवीनीकरण से इनकार कर सकता है (अनुच्छेद 20)।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए, क़तर-लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श लें।